Govt job Alert राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए Good News सरकार ने जारी करें आदेश

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Govt job Alert: राजस्थान के 1.50 लाख से अधिक इन संविदा कर्मचारियों के लिए भजनलाल सरकार ने जारी करें नए आदेश अभी देखें पूरी खबर

Govt job alert Rajasthan 2024

Govt job Alert: राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को पिछले 15 साल में नियमित करने के मामले में कोई राहत नहीं मिली है, पिछली गहलोत सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कई कानून भी बनाए थे, इसके बाद भी राजस्थान में करीब 1.50 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों की नौकरी का मामला उलझा हुआ है,

राजस्थान संविदा कर्मी लेटेस्ट न्यूज़ 2024

Govt job Alert: राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राज्य जिला और ब्लाक मनरेगा सहित अन्य कामों के लिए राज्य में 1.5 लाख से अधिक समय तक कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग सैलरी देखी गई थी, संविदा कर्मचारियों को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया गया था, अब हर साल संविदा कर्मचारियों को अपना कांटेक्ट रिव्यू करना अनिवार्य है, वर्तमान की भजनलाल सरकार राज्य में कुछ संविदा कर्मचारियों को स्थाईकरण करने का विचार कर रही है,

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संविदा कर्मचारी नियमितीकरण राजस्थान

संविदा कर्मचारियों को मानना है कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई दर और अन्य की सुविधा न होने की वजह से घर चलना भी मुश्किल हो रहा है,
बता दे कि, पिछली सरकार ने पहले पहले तो संविदा कर्मचारियों को सीधा स्थाई करने का वादा किया था, लेकिन बाद में कई सारे नियम बनाकर इस संविदा कर्मचारियों को नियम में उलझा दिया,

संविदा कर्मचारी कब परमानेंट होंगे राजस्थान?

Govt job Alert: जब कोई भी सरकार किसी कर्मचारी को स्थाई करेगी तो 5 साल से कम कर रहे कर्मचारियों में से ही स्कैनिंग करके स्थाई किया जाएगा, राजस्थान में वर्तमान में मौजूद ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा विभाग के शिक्षा कार्मिक और अंग्रेजी माध्यम के पेरा टीचरों सहित वर्तमान में 41543 संविधान कर्मचारी नियमित होंगे,

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संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम निर्णय क्या है?

नियमितीकरण नियमानुसार स्वीकृत नियमित पद, जिस वर्ग के लिए रिक्त है एवं जिसके विरूद्ध उसी संवर्ग का दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारी जो 10 वर्ष या अधिक से कार्यरत हैं, पर ही किया जाना है, अन्य पर नहीं । जो पद भर्ती नियम में संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध है उन पर नियमितीकरण नहीं किया जा सकेगा।

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