Latest Rajasthan news अलवर भरतपुर जयपुर में 15 साल पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, जाने परिवहन विभाग के नए आदेश
Latest Rajasthan news: अलवर और भरतपुर जिलों में 10 साल तथा जयपुर जोधपुर कोटा और उदयपुर जिलों में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम में रोक लगा दी है,
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परिवहन विभाग के अनुसार अलवर के कुछ और भरतपुर के घरेलू डीजल वाहनों पर रोक लगाई है, इसके साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में वाहनों पर कोई रोक नहीं है, राजस्थान राज्य परिवहन विभाग के एक आदेश के बाद से अब प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों की रोक को लेकर लोगों के मन में अभी भी असमंजस बना हुआ है,
परिवहन विभाग, राजस्थान महत्वपूर्ण आदेश
Latest Rajasthan news नए आदेश के अनुसार राजस्थान परिवहन विभाग ने अलवर और भरतपुर NCR तथा जयपुर जोधपुर उदयपुर और कोटा में कमर्शियल वाहनों पर रोक के कुछ आदेश निकाले हैं, अलवर और भरतपुर जिलों में 10 साल पुराने तथा जयपुर उदयपुर जोधपुर और कोटा में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है,
नए आदेश के अनुसार
Latest Rajasthan news राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से अलवर और भरतपुर जिलों में 10 साल पुराने कर्मचारियों और घरेलू डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग शक्ति से कार्यवाही करेगा,
राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ today
Latest Rajasthan news आपकी जानकारी के लिए बता दे की राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले का कुछ हिस्सा NCR यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है जिसकी वजह से यहां कुछ वाहनों पर रोक लगाई गई है, राजस्थान के अन्य जिलों में परिवहन विभाग की आदेश लागू नहीं होते हैं
Rajasthan Traffic Control Board (नहीं बंद होंगे घरेलू वाहन)
राजस्थान परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अलवर और भरतपुर जिले को छोड़कर राजस्थान के अन्य किसी भी जिले में घरेलू वाहनों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है, और ना ही इन वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने कोई आदेश जारी किया है, ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही घरेलू वाहनों पर रोक की खबर सरासर गलत है,
Rajasthan News Live FAQ:-
राजस्थान में कितनी पुरानी गाड़ी चला सकते हैं?
Rajasthan Traffic Control Board– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर और भरतपुर जिलों में 10 साल पुराने वाहनों तथा जोधपुर जयपुर उदयपुर और कोटा में 15 साल पुराने घरेलू वाहनों पर रोक लगा दी गई है हालांकि एनसीआर का क्षेत्र होने की वजह से अलवर के कुछ और भरतपुर में घरेलू डीजल वाहनों पर रोक है इसके अलावा राजस्थान राज्य के अन्य हिस्सों में वाहनों के संचालक पर कोई भी रोक नहीं है,
राजस्थान में कितनी पुरानी कार का इस्तेमाल किया जा सकता है?
नए नियमों के अनुसार राज्य में अलवर भरतपुर में 10 साल से काम पुराने वाहन और राज्य के अन्य हिस्सों में 15 साल से कम पुराने वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है
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